नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े एक विधेयक पारित किया गया है। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सदन में विपक्षी सदस्यों की गैरहाजिरी में पेश इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे शिमला के महापौर को फायदा हुआ है, जिनका कार्यकाल 15 नवंबर को खत्म होने वाला था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को राज्य के नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर को नगर निकायों के पूरे 5 साल तक के कार्यकाल तक पद पर बने रहने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया। हिमाचल प्रदेश नगर निगम (दूसरा संशोधन विधेयक) 2025 में मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को सदन में विपक्षी सदस्य...