मथुरा, नवम्बर 30 -- मथुरा। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कराने की आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज विकास की अदालत ने खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने गत 24 अक्तूबर को विकास मार्केट में संचालित स्पा सेंटर में छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने पांच युवती और छह युवक आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किए थे। देह व्यापार की आरोपी स्पा संचालक महिला और उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी महिला ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...