देहरादून, नवम्बर 18 -- उत्तराखंड राज्य में जमीन-मकान खरीदना कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने वक्त स्टांप विभाग द्वारा लिया जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को दोगुना कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 25 हजार के बजाय 50 हजार रुपये चुकाने होंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इस शुल्क का उपयोग स्टांप विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार शाम को महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने संशोधित दरों को लागू करते हुए सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 95 आध्यात्मिक गांव, मोदी की सलाह पर CM धामी का ऐलान यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के हजारों निगम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA तीन फीसदी बढ़ाया10 साल बाद हुई वृद्धि इससे पहले वर्ष 2015 में रजिस्ट्रेशन शुल्क त...