नैनीताल, अप्रैल 3 -- हाईकोर्ट ने देहरादून के बल्लीवाला,बल्लूपुर और आईएसबीटी फ्लाईओवर को फोरलेन से कम कर टू लेन करने वाले अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। फोर लेन को घटाकर टू लेन करने का निर्णय लेने वाले अफसरों के साथ ही हालिया वर्षों में फ्लाइओवर पर हुई दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्योरा भी सरकार से मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि इन हादसों की भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता का कहना है कि बल्लीवाला फ्लाईओवर की मूल योजना चार लेन की थी,जिसे घटाकर दो लेन कर दिया गया। इस योजना में की गई कटौती के कारण समय-समय पर कई दुर्घटनाएं हुईं,जिससे जान-माल की हानि हुई है। इस मामले में गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महानगर बस सोसाइटी देहरादून की याचिका पर...