नैनीताल, अप्रैल 21 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने देहरादून की नदियों, नालों और खालों में हो रहे अतिक्रमण को लेकर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अतिक्रमण को लेकर सरकार की कार्यवाही पर गंभीर रुख अपनाया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिस्पना नदी के किनारे दो अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। कोर्ट ने रायपुर थानाध्यक्ष को इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के संबंध में व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देहरादून क्षेत्र में नदियों और नालों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे अवैध निर्माण तत्काल रोके जाएं। साथ ही, कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि दो मई तय करते हुए प्रमुख स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.