खगडि़या, जनवरी 25 -- खगड़िया, विधि संवाददाता अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा ने शनिवार को एक दोष सिद्ध शराब कारोबारी को सजा सुनाई है। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कबीरनगर सन्हौली निवासी फूलो सहनी के पुत्र फूलचंद्र सहनी को 5 लीटर अवैध देसी शराब बरामदगी मामले में न्यायाधीश ने पांच साल का कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपिए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा अलग से जेल में बिताने होंगे। जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजन किया जाने का आदेश है। सजा के बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रियरंजन कुमार एवं अवंतिका आम्रपाली ने न्यायालय से कहा सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किए हैं और फूलचंद्र सहनी का आपराधिक इतिहास भी रहा ...