जहानाबाद, फरवरी 18 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने उत्पाद अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए देशी शराब कारोबारी उपेंद्र कुमार को पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माना कि सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी उपेंद्र कुमार पटना जिला के ग्राम खर्जाना मसौढ़ी थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि कड़ौना थाना के पुअनि राममनोहर सिंह ने 22 जनवरी 2024 को वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाईिकल से 10 लीटर देसी शराब बरामद की थी। सशस्त्र बल के सहयोग से अभियुक्त को भी पकड़ा गया था।

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