खगडि़या, सितम्बर 25 -- खगड़िया। विधि संवाददाता अवैध देसी पिस्तौल व 10 कारतूस बरामद मामले में बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने एक दोषी को सजा सुनाई है। सजा के बिंदू पर सरकार का पक्ष लेते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अरविंद कुमार ने चार चश्मदीद गवाहों का हवाला देते हुए न्यायालय से कठोर कारावास की सजा देने की गुजारिश की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता वसीम अकरम ने पुलिस द्वारा गलत फंसा देने की दलीलें दी। न्यायालय ने मानसी थाना क्षेत्र के ठाठा गंगा जी किनारे टोला निवासी सोनेलाल सिंह के पुत्र बमबम सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा के अंर्तगत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 26 के तहत एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना का रुपए नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतने...