रांची, अक्टूबर 18 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी भूपेश चंद्र समद की अदालत ने शनिवार को देसी पिस्तौल बरामदगी मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी एनेम हसा पूर्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने बहस के दौरान पुलिस गवाहों को तकनीकी आधार पर तोड़ दिया। इसका लाभ आरोपी को मिला। बताया कि 29 फरवरी 2024 को अपराध निरोधक जांच के दौरान टीम ने तमाड़ थाना क्षेत्र के निर्मल होटल में बैठा आरोपी को दो नली पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई। जिनमें एएसआई अजय प्रताप, सूचक सु...