जहानाबाद, नवम्बर 29 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कौशलेंद्र कुमार शुक्ला के न्यायालय द्वारा ग्राम सोहे, कड़ौना निवासी यशवंत कुमार को अवैध देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस रखने के आरोप में दोषी पाते हुए आर्म्स एक्ट की धारा में दो वर्ष कारावास एवं पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सहायक अभियोजन पदाधिकारी अवनीश पति त्रिपाठी एवं अभियोजन पदाधिकारी वीभोतोश कुमार ने बताया कि इस केस के सूचक कड़ोना पुअनि प्रमोद कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 सितंबर 2024 को एनएच 83 सोहे मोड़ के पास एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके कमर से एक अवैध देसी कट्टा एवं पॉकेट से दो जिंदा कारतूस एवं मोबाइल बरामद किया। न्यायालय द्वारा केस की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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