हाजीपुर, जनवरी 3 -- हाजीपुर। निज संवाददाता सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने कांड से संबंधित प्रतिवेदन समय पर कोर्ट में उपलब्ध कराने के मामले में देसरी के थानाध्यक्ष पर वेतन रोकने की कार्रवाई करने की निर्देश दिया है। उन्होंने वैशाली द्वारा पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में लिखा है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली के न्यायालय में लंबित परिवाद पत्र संख्या-3601/2023 में थाना प्रभारी,देसरी से बार-बार प्रतिवेदन की मांग की गई थी,जो ससमय उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में थाना प्रभारी, देसरी का वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी को कोर्ट की ओर से अनुशंसा की गई है। वेतन भुगतान पर रोक लगाने हेतु अनुसंशा किया गया। साथ ही हाजीपुर सदर थाना काण्ड संख्या-899/2025 में जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अ...