नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश को कानून से बचने वाले अपराधियों को वापस लाने का अधिकार है। अदालत ने एक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में उसने संयुक्त अरब अमीरात से उसके प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने की प्रार्थना की थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उधवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील से कहा कि कई अपराध हैं। आप वापस आएं। आपका रेड कार्पेट पर स्वागत किया जाएगा। दर्ज मामलों का विवरण नहीं है वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 38 निषेध अपराध दर्ज हैं, लेकिन उसे उनमें से एक का भी विवरण नहीं पता है। जब उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जुलाई 2022 म...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.