नई दिल्ली, मार्च 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसे कानूनी शिक्षा के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि यह काम विधि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब BCI ने केरल उच्च न्यायालय के 23 नवंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने दो हत्या के दोषियों को वर्चुअल मोड में एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति दी थी।BCI को कड़ी फटकार सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कानूनी शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है... इसे विधि विशेषज्ञों और कानून शिक्षाविदों के लिए छोड़ दें। कृपया इस देश की कानूनी शिक्षा पर कुछ दया करें।" BCI के वकील ने दलील दी कि सवा...