नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने देश में अगले 3 साल के लिए नये लॉ कॉलेज को खोलने पर रोक लगा दी है। बीसीआई ने देश में विधि शिक्षा अधिस्थगन (तीन वर्षीय अधिस्थगन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जो प्रकाशित होने के बाद अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विधि शिक्षा अधिस्थगन को मंजूरी देने और इसे लागू रहने तक देश में कहीं भी कोई नया लॉ कॉलेज स्थापित या स्वीकृत नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा है कि मौजूदा संस्थानों को भी बीसीआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नए सेक्शन, पाठ्यक्रम या बैच शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। बीसीआई की ओर से बताया गया कि अनुमोदन के अंतिम चरण में पहुंच चुके लंबित आवेदनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कानून के अनुसार उनका न...