गोपालगंज, मार्च 9 -- गोपालगंज, विधि संवाददात। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को बरौली प्रखंड के देवापुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम 1994, दहेज अधिनियम, महिलाओं से संबंधित कानून आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।प्रा धिकार के पैनल अधिवक्ता एवं पारा लीगल वॉलंटियर ने अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य गर्भाधान के दौरान लिंग चयन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के बारे में बताया। दहेज अधिनियम के बारे में बताया कि दहेज लेना एवं देना दोनों दंडनीय अपराध है।

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