गोरखपुर, दिसम्बर 7 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने देवरिया बाईपास क्षेत्र में 25 से अधिक ऐसी इमारतों को नोटिस जारी किया है, जहां आवासीय भवनों में बिना अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे थे। नए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के लागू होने के बाद अब 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी मिश्रित भू उपयोग की अनुमति मिल गई है, जिससे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शासन की मंजूरी के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 लागू कर दी है, जिसमें आमजन को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब प्राधिकरण क्षेत्र में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भवनों में भी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। पहले यह सुविधा केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों तक ...