हिन्दुस्तान संवाददाता, जनवरी 6 -- यूपी के देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीजेएम न्यायालय से राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका व रिमांड पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रिमांड पर बुधवार को फैसला आएगा। सुनवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी न्यायालय में मौजूद रहे। सुरक्षा की कमान सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी व कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने संभाल रखी थी। लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने वर्ष 1999 में देवरिया जिले में एसपी रहने के दौरान पत्नी नूतन के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट खरीदा था। प्लाट खरीदने के दौरान नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी व पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अभिजात लिखा गया। सितंबर 2025 में इस मामले में लखनऊ के ताल कटोरा थाने म...
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