देवघर, जनवरी 24 -- देवघर। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्यभर में किसी भी प्रकार के जुलूस, शोभायात्रा या सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश दिनांक 16 जुलाई 2024 को पारित किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को दिया गया है। देवघर पुलिस ने आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। पुलिस द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर डीजे बजाने से उत्पन्न अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य, विश्राम और मानसिक शांति पर गंभीर प्रभाव डालता है। विशेष रूप से बच्चों की पढ़ाई, रोगियों के इलाज और वृद्धजनों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है। न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे झारखंड में डीजे बजाने पर रोक...
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