रांची, नवम्बर 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने और श्रद्धालुओं की सुविधा बहाल करने से जुड़े मामले में प्रार्थी संजीव सिंह को सक्षम प्राधिकार को सुझाव देने की छूट दी है। कोर्ट ने यह निर्देश संजीव सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया, साथ ही यह उम्मीद भी जतायी कि अधिकारी उनके सुझावों पर विचार करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में अतिक्रमण के आरोपों पर कोई राय नहीं दे रही है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बात और सुझाव राज्य के सक्षम अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं और वही इस पर निर्णय लेंगे। यह मामला उस जनहित याचिका से जुड़ा है, जि...