रांची, दिसम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में देवघर एम्स को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से कहा गया कि इस मामले में एम्स की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। प्रार्थी भी एम्स के शपथ पत्र पर सहमति प्रदान करता है। लेकिन अदालत ने कहा कि प्रार्थी को अलग से सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करना होगा। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से जवाब के माध्यम से बताया गया था कि देवघर एम्स के लिए जो सुविधा उपलब्ध करायी जानी है, उसमें सभी सुविधाएं धीरे-धीर...
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