मुजफ्फरपुर, नवम्बर 16 -- मुजफ्फरपुर। प्रमुख संवाददाता जिले के सेवानिवृत्त डीईओ ललन प्रसाद सिंह पर अनियमितता के मामले में कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा इन पर आरोप गठित करने में हुई देरी के कारण हुआ था। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक मनोरंजन कुमार ने आदेश जारी किया है। निदेशक ने कहा है कि जिले में वर्ष 2017 में संकुल समन्वयक का चयन हुआ था। वर्ष 2018 में इसमें अनियमितता बरतने का आरोप डीईओ पर लगाया गया। इस बीच वर्ष 2019 में डीईओ ललन प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए। संकुल समन्वयक के चयन में गड़बड़ी से संबंधित आरोप को लेकर उनके खिलाफ 17 अगस्त 2021 को आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया। वहीं, 14 अक्टूबर 2023 से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित की गई। निदेशक ने कहा कि तत्कालीन डीईओ के खिलाफ समय से आरोप पत्र का गठन नहीं हुआ और कार्यवाही...