आगरा, दिसम्बर 11 -- विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) दिनेश कुमार चौरसिया ने थाना शाहगंज के दुराचार के मामले में आरोपी अजय का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता एसके गौतम और प्रतिभा आर्य ने तर्क दिए कि पीड़िता ने रिपोर्ट तीन साल देरी से लिखाई है। इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ कोई भी घटना कारित नहीं की गई है। वादिनी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी अजय साल 2020 से उसे तंग व परेशान करता रहता था। विरोध करने पर पिता व भाइयों को जान से मारने की धमकी देता था। तीन साल पूर्व वह नीट की तैयारी को कोटा गई थी। वह वहां भी पहुंचकर परेशान करता था। वह आगरा आकर तैयारी करने लगी। आरोप के अनुसार, आरोपी अपने साथियों के बल पर उसे ले जाकर डरा-धमकाकर उसके साथ दुराचार किया। वादिनी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्...