प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देरी के आधार पर निरस्त किए गए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कहा कि नाबालिग के मामले में विभाग को तकनीकी (देरी) आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने वैभव कुमार यादव की याचिका पर उसके अधिवक्ता गोपालजी खरे को सुनकर दिया है। कोर्ट ने मामले की पहली ही सुनवाई में राहत देते हुए विद्युत वितरण खंड शिकोहाबाद के कार्यकारी अभियंता का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही याची वैभव कुमार यादव के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर पुनः विचार करते हुए सकारण आदेश करने का निर्देश दिया। एडवोकेट गोपाल जी खरे ने कोर्ट को बताया कि याची के पिता बिजली विभाग में कुशल श्रमिक के पद पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वैभव मात्र 11 वर्ष और उसका छोटा भाई पांच वर्ष से...