नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- हाईकोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 1 फीसदी सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मिशन एक्सेसिबिलिटी नामक संगठन की याचिका पर यूपीएससी व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को नोटिस जारी किया है। पीठ ने अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.