गाज़ियाबाद, अप्रैल 21 -- गाजियाबाद। कमिश्नरेट में अब क्रॉस केस दर्ज हो सकेगा। हालांकि, इसको लेकर उच्चाधिकारियों से अनुमोदन लेना होना और अनुमोदन से पहले संबंधित सर्किल के अलावा किसी दूसरे सर्किल के थाना प्रभारी से जांच कराई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक घटना के पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए यह कार्ययोजना तैयार की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नवागंतुक पुलिस आयुक्त जे. रविन्द्र गौड़ ने कमिश्नरेट में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि, इसके कुछ मापदंड और जांच की प्रक्रिया तय की है। अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर देखने में आया है कि किसी भी घटना के बाद आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराने में कामयाब हो जाता है। जिसकी वजह से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का हनन होता है तथा साथ ही पीड़ित के पक्ष में वास्तविक न...