बरेली, दिसम्बर 11 -- बरेली, विधि संवाददाता । दूसरे संप्रदाय की युवती को बहलाकर लखनऊ होटल ले जाने के मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी साजिद शाह की जमानत को अर्जी खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि बिथरीचैनपुर क्षेत्र की एक युवती को दूसरे संप्रदाय का साजिद शाह 12 नवंबर 2025 की रात को बहलाकर ले गया। बरामद युवती ने धमकाकर लखनऊ के होटल में ले जाकर बंधक बनाने का आरोप लगाया था।

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