बरेली, नवम्बर 19 -- बरेली, विधि संवाददाता । दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने आरोपी तहजीम उर्फ ताजीम की जमानत अर्जी को खरीज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थानाक्षेत्र बिथरीचैनपुर के गांव की क्लास छह की नाबालिग लड़की को उड़ला जागीर का तहजीम उर्फ़ ताजीम बहलाकर ले गया था।बरामद छात्रा नाबालिग साबित हुई थी। पॉक्सो एक्ट में जेल गये तहजीम उर्फ़ ताजीम की जमानत अर्जी पर विशेष जज पाक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।

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