नैनीताल, मई 2 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने देहरादून के मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलकर उनमें गन्ने, खीरे और तरबूज उगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार, देहरादून के विकासनगर निवासी देवानंद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि देहरादून के विकासनगर क्षेत्र चाय बागान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में इसके अलावा कोई कृषि कार्य करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब से इस भूमि का चाय के अलावा अन्य सीजनल कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है, तब से इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। जनहित याचिका में राज्य सरकार से अनुरोध किया...