आगरा, जुलाई 3 -- दूधिया के अपहरण और हत्या के 26 वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। मामले के महत्वपूर्ण गवाह लड्डू को कोर्ट में पेश नहीं किया। मृतक के शव की उसके परिजनों से शिनाख्त नहीं कराई। अदालत ने आरोपित पप्पू उर्फ भगवान निवासी ग्राम पसोली छाता एवं ऊदल निवासी सुरीर जिला मथुरा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी अनेक सिंह ने थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि दो जून 1999 की शाम को उनके दो भाई महेश एवं सुरेश नगला गढ़िया गए थे। वादी का भाई सुरेश तो घर वापस आ गया, लेकिन महेश नहीं आया। वह और उसका भाई सुरेश एवं अन्य ट्रैक्टर लेकर नगला गढ़िया पहुंचे। भाई की साइकिल एवं दूध की टंकी सांधन ग्राम के माइनर में मिली। अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। अनेक सिंह के मुताबिक उसके भाई की सकुशल रिहाई के लिए दो लाख रुपये की...