मऊ, नवम्बर 14 -- मऊ, संवाददाता। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म समेत दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी का झांसा देकर सम्बंध बनाने और शादी से इंकार करने का मामला कोपागंज थाने में दर्ज किया गया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी रोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। वहीं दूसरा मामला मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 28 अक्टूबर 2025 को शादी का झांसा देकर भगाने का मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। मामले में आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी हरैया निवासी राहुल की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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