देवरिया, सितम्बर 5 -- देवरिया, विधि संवाददाता। भलुअनी थाना क्षेत्र के एक गंव में नौ वर्ष पहले एक 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो वीरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 21 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2016 को भलुअनी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला गिरिराज तिवारी पुत्र वंश गोपाल तिवारी दरवाजे पर खेल रही बालिका को अपने साथ ले गया और 100 रुपये का लालच दिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की मां ने भलुअनी थाने में केस दर्ज कराया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यो की अवलोकन के पश्चात अदालत ने आरोपित ...