बिहारशरीफ, नवम्बर 21 -- दुष्कर्म व जानलेवा हमले के आरोपित को उम्रकैद बिंद थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। दुष्कर्म व जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। इसके अलावा अपहरण व मारपीट में 10 साल व तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है। साथ ही 80 हजार जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो जज प्रकाश कुमार ने बिंद थाना क्षेत्र निवासी सिद्धेश्वर चौहान को दुष्कर्म के साथ ही जानलेवा हमले में भी अलग-अलग सजा सुनायी। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से साढ़े सात लाख रुपए सहायता राशि देने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर ...