देवरिया, दिसम्बर 19 -- देवरिया, निज संवाददाता। भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 2011 में युवती के साथ हुए दुष्कर्म व गर्भपात के मामले में न्यायालय का गुरुवार को फैसला आ गया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 18 वर्षीय युवती को गांव का ही दिवाकर पुत्र राम नारायण ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर आरोपी उसे सलेमपुर ले गया और गर्भपात करा दिया। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी 2 अप्रैल 2011 को गांव के बाहर बागीचे में छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उसे देवरिया सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में भटनी थाने में अ...