एटा, नवम्बर 28 -- सात वर्ष पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना थाना पिलुआ क्षेत्र में हुई थी। थाना पिलुआ क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता 24 अक्तूबर 2018 की दोहपर घर के बाहर खेल रही थी। उस समय पीड़िता का उम्र सात वर्ष थी। इसी समय एक किशोर बालिका को बहला-फुसलाकर खेत पर उठा ले गया। दुष्कर्म करने के बाद वह वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद घर पहुंची बालिका ने मां को पेटदर्द की शिकायत बतायी। मां ने बेटी का हाल देखा तो वह दंग रह गई। मामले की जानकारी परिवार के अन्य लोगों को दी गई। परिजनों ने थाना पिलुआ में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराकर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दा...