धनबाद, सितम्बर 19 -- धनबाद, प्रतिनिधि घुमाने के बहाने तोपचांची ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए हजारीबाग निवासी सोनू चंद्र पांडेय को कोर्ट ने गुरुवार को 20 साज कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 11 सितंबर को ही सोनू को दोषी ठहराते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में सात दिसंबर 2023 को दर्ज की गई थी। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि सोनू ने उनकी पुत्री से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की थी। एफबी चैटिंग के दौरान किशोरी का मोबाइल नंबर लेकर उससे वह बातचीत करने लगा। आरोप था कि आठ नवंबर 2021 को सोनू ने पीड़िता को घुमाने के बहाने बुलाया और तोपचांची झील ले गया, जहां झाड़ी में उससे दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिय...
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