नई दिल्ली, दिसम्बर 20 -- एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को दुष्कर्म के मामले में पेश न होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने जांच अधिकारी को विधायक की संपत्तियों की सूची 31 जनवरी तक पेश करने को कहा है। पहली बार विधायक बने पठानमाजरा के खिलाफ एक गत सितंबर को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने विधायक पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया था। विधायक दो दो सितंबर से फरार है। नवंबर में पठानमाजरा एक ऑस्ट्रेलियाई पंजाबी वेब चैनल में दिखाई दिया। इस साक्षात्कार में उसने दावा किया कि जमानत मिलने के बाद ही घर लौटेगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। कहा कि इसका मकसद पंजाब के लोगों की आवाज उठाने वाले को चुप कराना है। वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कह...