मुजफ्फरपुर, अगस्त 5 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पहले देर रात को घर में घुस 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के दोषी युवक गन्नी कुमार को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देने का निर्देश दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने मंगलवार को युवक को सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को 50 हजार रुपया देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अंजू रानी ने छह गवाहों को पेश किया। दर्ज केस में बच्ची के पिता ने कहा था कि आठ मई, 2020 की 12 बजे रात के बाद उसकी पुत्री अचानक चिल्लाने लगी। इससे नींद खुल गई। पूछने पर पुत्री ने एक बताया...