चित्रकूट, नवम्बर 30 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दुष्कर्म में दोषी प्रदीप उर्फ पिंटू निवासी महुआपार मजरा ऐलहा बढैया थाना मानिकपुर को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया कि बीते सात दिसंबर 2019 को मानिकपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि प्रदीप उर्फ पिंटू ने हाथ खींचकर उसे नीचे गिरा दिया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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