वाराणसी, दिसम्बर 19 -- वाराणसी। एडीजे (एफटीसी, प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने दुराचार के आरोपी सुरेन्द्र गुप्ता उर्फ रिंकी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 26 नवंबर को आरोपी पीड़िता को लिफ्ट देते हुए बीएचयू स्थित एक अपार्टमेंट में ले जाकर नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद दुराचार किया। मामले में विवेचक की ओर से साक्ष्य सुरक्षित रखने में लापरवाही सामने आई है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। कार्रवाई के बाद 15 दिन में कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.