धनबाद, मार्च 11 -- धनबाद, प्रतिनिधि पिस्टल का भय दिखा कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी केंदुआडीह निवासी जितेंद्र रवानी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की। प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर महुदा थाने में 26 अक्तूबर 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 25 अक्तूबर 2024 की शाम जितेंद्र रवानी हेलमेट लगाकर पीड़िता के घर में जबरन घुसा और पिस्टल दिखाते हुए पीड़िता को अपनी बाइक पर बैठाकर साथ ले गया। जितेंद्र ने पीड़िता को जान मारने का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कोर्ट को दिए अपने बयान में बताया था कि जितेंद्र उसे बाइक से लेकर म...