बिहारशरीफ, फरवरी 28 -- दुष्कर्म में आरोपित को मिली उम्रकैद की सजा गिरियक थाना क्षेत्र का मामला एफएसएल रिपोर्ट बनी सजा का आधार पीड़िता समेत अन्य गवाहों ने कोर्ट में घटना का नहीं किया था समर्थन बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। लकवाग्रस्त 19 वर्षीया महिला के साथ रेप मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार भास्कर ने गिरियक थाना क्षेत्र निवासी पिंटू यादव को रेप के अलावा अन्य धाराओं में भी सात साल व एक साल की सजा के साथ ही 10 हजार जुर्माना किया है। स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिन्हा ने सभी 17 लोगों की गवाही कराय...