वाराणसी, दिसम्बर 2 -- वाराणसी, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में जैतपुरा के आरोपित अरशद महमूद अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नरगिस बानो और संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने एक नवंबर 2025 को जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पड़ोसी अरशद महमूद अंसारी ने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। उसका विडियो भी बना लिया था।

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