जहानाबाद, दिसम्बर 24 -- शादी का झांसा देकर 2 साल से कर रहा था यौन शोषण किशोर न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला जहानाबाद, नगर संवाददाता दो वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विधि विवादित किशोर के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत किशोर न्यायालय के न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम अरुण कुमार शर्मा की अदालत ने पोक्सो की धारा 4 के तहत 12 साल का कठोर कारावास में रखने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं न्यायालय ने किशोर को 50000 रुपए अर्थ दंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 323 के तहत 3 महीने का कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ हीं न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत चार लाख रुपए सहायता एवं पुनर्वास र...