गुमला, नवम्बर 24 -- गुमला, संवाददाता। गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे -वन प्रेम शंकर की अदालत ने सोमवार को सिसई थाना क्षेत्र के बरगांव निवासी सुबोध कुमार को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार रजक और अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने पक्ष रखा। यह मामला18 जनवरी 2023 की रात की घटना से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी का पीड़िता के पति से पहचान थी और वह अक्सर उसके घर आता-जाता था। घटना के दिन पीड़िता का पति घर पर नहीं था, तभी आरोपी देर रात दीवार फांदकर घर में घुस गया। उसने चाकू दिखा कर धमकाया और जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी।आरो...
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