फरीदाबाद, सितम्बर 19 -- फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वारदात दिसंबर-2021 की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि पांच दिसंबर 2021 को एक युवती ने थाना धौज में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 29 नवंबर 2021 को वह अपने घर की छत पर थी। इस दौरान उसके पड़ोस में बहन के पास रहने वाले नूंह निवासी आसिफ खान आ गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में डर के चलते वह किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपी उसे जबरन अपने गांव ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। वह वह...
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