मधेपुरा, मार्च 12 -- मधेपुरा,विधि संवाददाता। नाबालिक लड़की को शादी का झांशा देकर जबरन घर से भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे(6)सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने अभियुक्त को दोषी करार देते दस साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया हैं। मामला पुरैनी थाना क्षेत्र के डुमरैल की हैं। इस मामले में नाबालिक पीड़िता ने पुरैनी थाना में आवेदन देकर न्याय कि गुहार लगाई। अपने आवेदन में उसने स्पष्ट किया कि पुरैनी के गणेशपुर ओरलाहा निवासी बिरन यादव का पुत्र सुमलेश यादव उसे शादी का झांशा देकर तीन वर्ष से प्रेम जाल में फंसा रखा हैं। लड़की ने कहा कि 9 दिसम्बर 2022 को सुमलेश यादव 10 बजे रात में जबरन उसके घर में घुस कर उसे उठाकर ले गया और गांव से सटे खेत में दुष्कर्म भी किया। काफी हो हल्ला होने पर परिजन और ग्रामीण के हस्...