बिहारशरीफ, फरवरी 20 -- दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, 28 को होगी सजा गिरियक थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। लकवाग्रस्त 19 वर्षीया महिला के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 28 फरवरी को होगा। गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार भास्कर ने गिरियक थाना क्षेत्र निवासी आरोपित पिंटू यादव को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रंजीत सिन्हा ने सभी 17 लोगों की गवाही कराई थी। गवाही के दौरान पीड़िता समेत इनके सभी परिजन कोर्ट में घटना का समर्थन करने से मुकर गए थे। उन्होंने बताया कि पीड़िता हाथ और पैर से लकवा ग्रस्त है। स्पेशल पीपी ने बताया कि 20 दिसंबर 2022 को 12 बजे रात में पीड़िता अपने घर में सोई हुई...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.