अररिया, नवम्बर 7 -- अररिया, विधि संवाददाता अररिया न्याय मंडल में दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे -01 मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। सजा पाने वाला अभियुक्त जिले के सिकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरारीपुर वार्ड-10 के रहनेवाले 36 वर्षीय धीरज कुमार मंडल पिता सुगन लाल मंडल उर्फ सुगानंद मंडल है। सरकार की ओर से एपीपी राजानंद पासवान ने बताया कि आरोपी ने 21 वर्षीय युवती को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर यौन शोषण कर गर्भवती बना दिया था। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया। घटना को लेकर आरोपी के विरुद्ध सिकटी के बरदाहा में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस मामले में सरकार की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।...