रांची, अक्टूबर 9 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों में महिला चिकित्सक की तैनाती की जाए। महिला चिकित्सक ही दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच करें। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात सामने आयी कि दुष्कर्म पीड़िता बालिका का चिकित्सीय परीक्षण एक पुरुष चिकित्सक ने किया। इस मामले में झालसा से जवाब मांगा गया था। इसके बाद झालसा की ओर से शपथपत्र दाखिल कर उक्त स्थिति को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। जिसमें कहा गया है कि पोक्सो अधिनियम और बीएनएसएस दोनों में यह अनिवार्य है कि दुष्कर्म पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण के...