मुजफ्फरपुर, मार्च 12 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हर तरह के दुष्कर्म के मामलों का फैसला अब विशेष अनन्य दुष्कर्म व पॉक्सो कोर्ट-3 में ही होगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने इसका आदेश जारी किया है। पहले नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में भी विशेष पॉक्सो कोर्ट एक और दो में फैसले पर सुनवाई हो रही थी। नए आदेश के तहत अब इन न्यायालयों में दुष्कर्म के मामलों में संज्ञान लेने के बाद ट्रायल चलाने के लिए विशेष अनन्य दुष्कर्म व पॉक्सो कोर्ट-3 में केस फाइल भेज दी जाएगी। वहीं दुष्कर्म के साक्ष्यों पर ट्रायल चलाकर फैसला सुनाया जाएगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट एक और दो में अब नाबालिगों से छेड़खानी की धाराओं वाले केस पर ही ट्रायल चलाया जा सकेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सामान्य आदेश की प्रति डीएम सुब्रत...